अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर तक टाली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को 5 सितंबर तक टाल दिया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई 5 सितंबर को तय की है।केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के खिलाफ शराब घोटाले के आरोपों पर प्रवर्तन निदेशालय ने 2024 के भारतीय आम चुनाव से पहले 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका और सभी जमानत अनुरोधों को खारिज कर दिया। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के कारण केजरीवाल को 1 जून 2024 तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने में विफल रहने के बाद 2 जून को अपनी जमानत की अवधि समाप्त होने पर तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल द्वारा सात दिन की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और न्यायिक हिरासत को 19 जून तक बढ़ा दिया और बाद में हिरासत को 3 जुलाई तक बढ़ा दिया। 20 जून 2024 को केजरीवाल को 1 लाख रुपये के जमानत बांड का भुगतान करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। रिहाई से पहले उनकी जमानत रोक दी गई क्योंकि ईडी ने केजरीवाल की जमानत के खिलाफ अपील की। केजरीवाल से 3 दिनों तक पूछताछ की गई और 26 जून 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया और बाद में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। https://en.wikipedia.org/wiki/Arvind_Kejriwal#/media/File:Arvind_Kejriwal_2022_Official_Portrail_(AI_enhanced).jpg

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