अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में कोई अपवाद नहीं किया गया है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में कोई अपवाद नहीं रखा है. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की।

सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे “अगर आप झाड़ू (आप का चुनाव चिन्ह) को वोट देंगे तो मुझे 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा।” मेहता ने कहा कि यह सिस्टम पर तमाचा है।

मेहता ने कहा, “यह याचिकाकर्ता द्वारा सिस्टम पर तमाचा है। याचिकाकर्ता उन्हें एक विशेष व्यक्ति के रूप में मानते हैं। हम उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के रूप में मानते हैं। कृपया देखें कि उन्होंने पहले दिन क्या कहा था। महामहिम ने कहा कि वह मामले के बारे में कुछ नहीं कहेंगे।” 

न्यायमूर्ति खन्ना ने उत्तर दिया: “नहीं, हमने कहा कि वह मामले में अपनी भूमिका पर चर्चा नहीं करेंगे।” जब एसजी ने केजरीवाल के बयान को दोहराया कि अगर आप जीतती है तो उन्हें वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “यह उनकी (केजरीवाल की) धारणा है” , हमें पता नहीं। हमने जो महसूस किया वह उचित था, हमने कहा। हमारा आदेश बहुत स्पष्ट था. हमने विशेष रूप से कहा कि हम किसी को भी अपवाद नहीं बना रहे हैं”

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है।

PC:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supreme-court.jpg

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