मुंबई, भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एक्जिम बैंक, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के लिए बेसल-3 पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को लागू करने के लिए एक व्यापक मसौदा ढांचा जारी किया।
आरबीआई द्वारा जारी मसौदा निर्देशों के तहत एआईएफआई के लिए एक्सपोजर मानदंडों, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के संचालन और संसाधन जुटाने के मानदंडों पर मौजूदा दिशानिर्देशों को एक साथ लाने करने का प्रयास किया गया है।
आरबीआई ने मसौदे पर 30 नवंबर तक हितधारकों से राय मांगी है।
क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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