नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) के चुनाव और उनके परिणाम घोषित करने से जुड़ी याचिकाओं पर राजस्थान उच्च न्यायालय ही फैसला करेगा।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह याचिकाओं पर फैसला करने के मामले में उच्च न्यायालय के ‘हाथ नहीं बांध’ सकते।
शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले से असंतुष्ट पक्षकार उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकते हैं। साथ ही प्रतिद्वंद्वी पक्षों के दावों पर पहले से कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
इससे पहले 29 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने उसी दिन होने वाले आरसीए के चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि अदालत ने चुनाव परिणाम घोषित नहीं करने का निर्देश दिया था।
बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता मनन मिश्रा ने पीठ से 29 सितंबर को हुए आरसीए चुनाव के नतीजे घोषित करने की अनुमति देने का आग्रह किया।
इस पर पीठ ने कहा कि इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर उच्च न्यायालय ही निर्णय करेगा।
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