कर्नाटक: अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में अधिकारी को चार साल कैद की सजा सुनाई

मंगलुरु, कर्नाटक में मंगलुरु की एक अदालत ने फैक्टरी मालिकों से रिश्वत लेने के मामले में कारखानों के सहायक निदेशक को चार साल की कैद की सजा सुनाई है और उस पर चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

एच. सुरेश पहले शहर के कोट्टारा में उप मंडल कार्यालय-द्वितीय में कारखानों के सहायक निदेशक के रूप में सेवारत था और वर्तमान में मैसूरु में कार्यरत है।

नगरिका हितरक्षण समिति के जी हनुमंत कामथ की शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) ने 2016 में सुरेश के कार्यालय और आवास पर छापेमारी की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सुरेश लाइसेंस प्रदान करने, लाइसेंस के नवीनीकरण और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए फैक्टरी मालिक से रिश्वत ले रहा है। वह तब मंगलुरु में पदस्थ था।

छापेमारी के दौरान एसीबी ने उसके पास से 3,49,515 रुपये बरामद किए थे। इस संबंध में 30 नवंबर 2016 को एक मामला दर्ज किया गया था।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश बी बी जकाती ने शनिवार को अपने आदेश में अधिकारी को चार साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और उस पर चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं अदा करने की सूरत में उसे कैद में और छह माह रखा जाएगा।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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