कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषइंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि याचिकाएं उसके पहले के फैसले के तहत खारिज कर दी गईं, जिसमें किसी अन्य अवधि के लिए पुनर्मूल्यांकन शुरू करने में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। मौजूदा मामला आकलन वर्ष 2017 से 2021 तक का है।

25 मार्च को, अदालत ने कांग्रेस द्वारा दायर तीन याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि राजनीतिक दल ने मूल्यांकन पूरा होने का समय समाप्त होने से कुछ दिन पहले और “कार्यवाही के अंतिम चरण में” अदालत का रुख करने का विकल्प चुना था।

PC:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3D_Judges_Gavel.jpg

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