दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के निजी स्कूलों से नए सत्र से पहले फीस वृद्धि के प्रस्ताव जमा करने को कहा 

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने फीस वृद्धि की मंजूरी चाहने वाले शहर के निजी स्कूलों से 2024-2025 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले अपने प्रस्ताव जमा करने को कहा है।

दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि दिल्ली में कोई भी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल, जिसे सरकारी एजेंसियों द्वारा भूमि आवंटित की गई है, शिक्षा निदेशालय की पूर्व मंजूरी के बिना फीस नहीं बढ़ाएगा।

निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी प्रमुखों/प्रबंधकों को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आधिकारिक वेबसाइट पर प्रस्ताव जमा करना होगा।

सर्कुलर के अनुसार, यदि कोई स्कूल प्रस्ताव जमा नहीं करता है, तो वह तब तक कोई शुल्क नहीं बढ़ाएगा जब तक कि शिक्षा निदेशालय उसके प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे देता।

डीओई ने उल्लेख किया कि यदि पूर्वानुमति के बिना किसी भी शुल्क में वृद्धि के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वह स्कूलों के खिलाफ वैधानिक प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई करेगा।

PC:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modern_High_School,_delhi_01.jpg

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