कोच्चि, केंद्र सरकार ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले के विरुद्ध बुधवार को एक अपील दायर की जिसमें उन लोगों को कोविशील्ड टीके की पहली खुराक के चार सप्ताह बाद ही दूसरी खुराक देने की अनुमति दी गई थी, जो ऐसा चाहते हैं।
सरकार की ओर से पहली खुराक के 84 दिन बाद दूसरी खुराक लेने का नियम बनाया गया है। केंद्र ने अदालत में कहा कि यदि उक्त आदेश वापस नहीं लिया गया तो देश में टीकाकरण नीति पटरी से उतर जाएगी।
केंद्र ने अपनी अपील में कहा है कि अगर उच्च न्यायालय की एकल पीठ की ओर से तीन सितंबर को दिए गए आदेश को वापस नहीं लिया गया तो कोविड-19 से मुकाबला करने की केंद्र सरकार की रणनीति के क्रियान्वयन में समस्या खड़ी हो जाएगी।
क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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