जीआरएपी के चरण 4 में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली में पंजीकृत बी एस 4 और डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों (एमजीवी) और भारी माल वाहनों (एचजीवी) के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है।“दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, मैं आज जीआरएपी -4 नियमों के तहत प्रतिबंधित वाहनों की जांच करने के लिए सिंघु बॉर्डर पहुंचा। जहां पाया गया कि अभी भी कई वाहनों को GRAP नियमों के तहत बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे प्रतिबंधित वाहनों को दिल्ली में लाएं और बाहर जाने वाले वाहनों को पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना चाहिए।” राय ने कहा। https://x.com/AapKaGopalRai/status/1860027895638536359/photo/1