झारखंड: अदालत ने युवती के अपहरण के मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई

मेदिनीनगर(झारखंड), मेदिनीनगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शादी की नीयत से युवती का अपहरण करने के मामले में शुक्रवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार सिंह की अदालत ने चौनपुर थानान्तर्गत चांदो गांव के इस मामले में असगर आलम को यह सजा सुनायी।

उल्लेखनीय है कि मेदिनीनगर ग्रामीण थाना में इस सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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