मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम 2021 से संबंधित याचिका के जवाब में केंद्र से जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, जीएनसीटीडी (संशोधन अधिनियम) 2021 भारत के संविधान के अनुच्छेद 13, 14 19 और 239AA का उल्लंघन है। अधिनियम के अनुसार, विधान सभा द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून में उल्लिखित “अभिव्यक्ति ‘सरकार का अर्थ उपराज्यपाल होगा”।
दिल्ली के लिए “सरकार” को “उपराज्यपाल” के रूप में परिभाषित करने वाला अधिनियम 27 अप्रैल से लागू हुआ। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जून को है।
फोटो क्रेडिट : Flickr