दिल्ली उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों से फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त रखने और दैनिक आधार पर उसी के संबंध में व्यवस्था करने को कहा है। अदालत ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को मंगोलपुरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने और यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे फिर से अतिक्रमण न करें। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत की पीठ ने कहा, ”प्रतिवादी कभी-कभार अतिक्रमण हटाने की कवायद करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।
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