वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 की अधिसूचना के तहत नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिह्न यानी “भारत श्रृंखला (बीएच-सीरीज़)” पेश किया है। इस पंजीकरण चिह्न वाले वाहन को जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाता है तो नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होती है।
“भारत सीरीज (बीएच-सीरीज)” के तहत यह वाहन पंजीकरण सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में हैं।
फोटो क्रेडिट : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indian_Vehicle_Registration_Plate_-_Kolkata_2011-07-29_4088.JPG