दिल्ली की एक अदालत ने सख्त मकोका के तहत दर्ज एक मामले में आप नेता और उत्तम नगर के विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी है।विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने बचाव और अभियोजन पक्ष दोनों की दलीलों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने कहा, “जमानत याचिका खारिज की जाती है।”30 नवंबर 2024 को, बाल्यान को दिल्ली पुलिस ने एक साल पुराने जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया था, पुलिस ने टिप्पणी की कि उसकी गिरफ्तारी एक जांच के बाद हुई, जिसमें उसके और कपिल सांगवान नामक गैंगस्टर के बीच कथित बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आया, जो कथित तौर पर विदेश से काम कर रहा है। कथित तौर पर बातचीत में दोनों व्यापारियों से फिरौती की रकम वसूलने के बारे में चर्चा करते हुए दिखाई दिए।https://en.wikipedia.org/wiki/Naresh_Balyan#/media/File:Naresh_Balyan.png