दिल्ली के उपराज्यपाल ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने पंजीकृत भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों तथा उनके आश्रित परिवार के पात्र सदस्यों के लिए दिल्ली भवन श्रमिक स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गई।

इस योजना को इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। बयान में कहा गया योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उनके पात्र जीवनसाथी को सालाना स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सीजीएचएस दरों पर सूचीबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से नकदी रहित ओपीडी परामर्श जांच दवाएं और अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

बयान के अनुसार इस योजना में आपातकालीन उपचार काम से जुड़ी बीमारियां पुरानी बीमारियां विशेष उपचार मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक लाभार्थी को सालाना अधिकतम दो लाख रुपये तक का उपचार उपलब्ध होगा जबकि एक परिवार के लिए यह सीमा सालाना 10 लाख रुपये होगी।

बयान में कहा गया कार्यस्थल पर दुर्घटना या चिकित्सकीय आपात स्थिति की स्थिति में लाभार्थी निकटतम गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में भी उपचार करा सकेंगे। ऐसे अस्पताल को उपचार की सीमित अवधि के लिए अस्थायी रूप से सूचीबद्ध माना जाएगा। क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common

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