दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस ने 8 नवंबर को लंबित ट्रैफ़िक चालानों के लिए विशेष लोक अदालत की घोषणा की

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस के सहयोग से, शनिवार, 8 नवंबर, 2025 को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक दिल्ली के सात न्यायालय परिसरों – पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हज़ारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज़ एवेन्यू में एक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा।

इस पहल का उद्देश्य एक ही दिन में लंबित कंपाउंडेबल ट्रैफ़िक चालान और नोटिस का निपटारा करना है।इस अदालत में केवल उन्हीं कंपाउंडेबल चालान या नोटिस पर विचार किया जाएगा जो दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस पोर्टल पर 31 जुलाई, 2025 तक लंबित थे और वर्चुअल कोर्ट को भेजे गए थे।

नागरिकों को अपने चालान दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस की वेबसाइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat) से या नोटिस में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके डाउनलोड करने होंगे, और चालान या नोटिस का प्रिंटआउट अदालत में ले जाना अनिवार्य है।चालान डाउनलोड करने की ऑनलाइन सुविधा 3 नवंबर, 2025 को सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी, जिसमें प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान संसाधित किए जाएँगे, जिससे कुल 2,00,000 चालान कवर होंगे।

नागरिक 8780817493 पर व्हाट्सएप के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या 011-25844444 / 1095 पर ट्रैफिक हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं, और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल @dtptraffic पर अपडेट का पालन कर सकते हैं।https://x.com/dtptraffic/photo

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