दिल्ली डीओई ने डीपीएस रोहिणी की मान्यता निलंबित की

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस बढ़ाकर नियमों का उल्लंघन करने के लिए रोहिणी में दिल्ली पब्लिक स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी है। डीओई द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, स्कूल प्राधिकरण ने स्कूल शुल्क में बढ़ोतरी करके और माता-पिता को कानूनी नोटिस भेजकर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और विभाग के दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन किया।

डीओई के बयान में कहा गया है, “स्कूल के अधिकारियों ने अपने निर्धारित कर्तव्यों की उपेक्षा की है और अनुचित शुल्क वसूल कर मुनाफाखोरी, व्यावसायीकरण, कैपिटेशन और माता-पिता के शोषण में लिप्त हैं।”

उन्होंने कहा, “उन्होंने 7 नवंबर को स्कूल परिसर का दौरा करने वाली निरीक्षण टीम को संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराकर दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 50 (17) और 50 (21) का उल्लंघन किया।” डीओई ने कहा कि छात्रों से ली गई अतिरिक्त फीस वापस कर दी जाएगी। स्कूल, हालांकि, मान्यता के साथ 2022-23 सत्र पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

मान्यता स्थगित होने से मौजूदा सत्र में पढ़ने वाले छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, विभाग ने छात्रों को आश्वासन दिया। डीपीएस रोहिणी को 2023-24 सत्र के लिए कोई भी प्रवेश नहीं लेने को कहा गया है। सत्र पूरा होने के बाद स्कूल के सभी छात्रों को डीपीएस सोसायटी द्वारा संचालित पास के मान्यता प्राप्त स्कूलों में या अभिभावकों की सहमति से पास के सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

फोटो क्रेडिट : https://en.wikipedia.org/wiki/File:Directorate-of-education-delhi-govt-logo.jpg

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