दिल्ली में लंबित ट्रैफ़िक चालानों के लिए 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस के सहयोग से 13 सितंबर, 2025 (शनिवार) को शहर के सभी न्यायालय परिसरों में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। यह अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।

जिन नागरिकों के पास ट्रैफ़िक चालान या नोटिस बकाया हैं, उनसे आग्रह किया गया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपना बकाया चुकाएँ।लोक अदालत निम्नलिखित न्यायालय परिसरों में आयोजित की जाएगी: पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हज़ारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज़ एवेन्यू।

नोटिस या चालान डाउनलोड करने और उसका प्रिंटआउट लेने के लिए, नागरिक दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर लॉग इन कर सकते हैं।अधिकारियों के अनुसार, 8 सितंबर, 2025 से नागरिक यह सत्यापित कर पा रहे हैं कि उनके चालान लोक अदालत में निपटान के लिए सूचीबद्ध हैं या नहीं।

पिछली लोक अदालत में 1.8 लाख से ज़्यादा चालान निपटाए गए थे, जिससे नागरिकों को राहत मिली और अदालतों पर बोझ कम हुआ।यातायात पुलिस ने सभी वाहन मालिकों से अपने लंबित चालान के त्वरित और परेशानी मुक्त निपटान के लिए इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।https://x.com/DSLSA_DELHI/photo

%d bloggers like this: