दिल्ली मेयर ने नगर निगम सचिव को स्थायी समिति के गठन के लिए चुनाव कराने का निर्देश दिया

दिल्ली मेयर शैली ओबेरॉय ने शुक्रवार को नगर निगम सचिव शिव प्रसाद केवी को स्थायी समिति के गठन के लिए लंबे समय से लंबित चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया, जो डेढ़ साल से अधिक समय से विलंबित है। एल्डरमैन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ओबेरॉय ने नगर निगम सचिव को आदेश जारी कर वार्ड समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ-साथ एमसीडी के 12 जोनों से स्थायी समिति के लिए एक-एक सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने को कहा।डीएमसी अधिनियम के अनुसार, एमसीडी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, 18 सदस्यीय स्थायी समिति में से छह सदन से चुने जाते हैं, जबकि शेष 12 नागरिक निकाय के 12 जोनों में से प्रत्येक में गठित वार्ड समितियों से चुने जाते हैं। आदेश में कहा गया है, “..आपको डीएमसी अधिनियम, 1957 (संशोधित 2022) के प्रावधानों के अनुसार वार्ड समिति के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और वार्ड समिति से स्थायी समिति के एक सदस्य के चुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया जाता है।” आप ने पत्र की प्रति अपने एक्स अकाउंट पर भी साझा की। https://x.com/AamAadmiParty/status/1826956578504818774/photo/1

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