दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक महीने के लिए कैंपस में पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगाई

दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ऑफिस ने एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें 17 फरवरी, 2026 से एक महीने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सभी पब्लिक मीटिंग, रैलियां, जुलूस, प्रदर्शन और प्रोटेस्ट पर रोक लगा दी गई है। यह ऑर्डर छात्र मार्ग पर कॉन्फ्रेंस सेंटर में प्रॉक्टर ऑफिस से जारी किया गया है।

एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, यह फैसला इस जानकारी के आधार पर लिया गया है कि कैंपस में बिना रोक-टोक के पब्लिक जमावड़े से ट्रैफिक में रुकावट, इंसानी जान को खतरा और पब्लिक शांति भंग हो सकती है। ऑर्डर में कहा गया है कि पहले भी, ऑर्गनाइज़र अक्सर ऐसे प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, जो बढ़ते गए और बड़े पैमाने पर फैल गए, जिससे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया।

इस निर्देश में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, सिविल लाइंस सब-डिवीजन द्वारा 26 दिसंबर, 2025 को जारी एक ऑर्डर का भी ज़िक्र है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया के 1 जुलाई, 1978 और 9 सितंबर, 2010 के नोटिफिकेशन के साथ पढ़ा गया है। इन नियमों के तहत, कोई भी पब्लिक मीटिंग, रैली, धरना, प्रोटेस्ट या आंदोलन करने पर रोक लगा दी गई है। कैंपस के अंदर पांच या उससे ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना, मशाल, बीकन या टॉर्च जैसी खतरनाक चीज़ें ले जाना, पब्लिक शांति या स्मूद ट्रैफिक फ्लो को प्रभावित करने वाली एक्टिविटी में शामिल होना, साथ ही नारे लगाना और भाषण देना भी बैन है। यह ऑर्डर 17 फरवरी से तुरंत लागू हो गया है और एक महीने तक लागू रहेगा, अगर इसे पहले वापस नहीं लिया जाता।

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