न्यायालय ने पेगासस मामले पर विपक्ष के रुख का समर्थन किया, संसद में चर्चा हो: राहुल

नयी दिल्ली, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कथित पेगासस जासूसी प्रकरण की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से तीन सदस्यीय समिति बनाने संबंधी फैसले के बाद बुधवार को केंद्र सरकार पर देश के लोकतंत्र को कुचलने और राजनीति पर नियंत्रण करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कहा कि संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए।

उन्होंने उच्चतम न्यायालय की ओर से जांच के फैसले को ‘अच्छा कदम’ करार दिया और कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस प्रकरण में विपक्ष के रुख का समर्थन किया है।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन दोनों नेताओं के अलावा पेगासस के उपयोग की अनुमति कोई नहीं दे सकता तथा ऐसा करना एक ‘आपराधिक कृत्य’ है।

दूसरी तरफ, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि झूठ बोलना और भ्रम फैलाना कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की आदत रही है।

पात्रा ने यह भी कहा कि पेगासस जासूसी प्रकरण की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाने का उच्चतम न्यायालय का फैसला केंद्र सरकार द्वारा शीर्ष अदालत में दिए गए हलफनामे के अनुरूप है।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने इज़राइली स्पाईवेयर ‘पेगासस’ के जरिए भारत में कुछ लोगों की कथित जासूसी के मामले की जांच के लिए बुधवार को विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को निजता के उल्लघंन से सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है और ‘‘सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा’’ की दुहाई देने मात्र से न्यायालय ‘‘मूक दर्शक’’ बना नहीं रह सकता।

राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘संसद के पिछले सत्र के दौरान हमने यह मुद्दा उठाया था क्योंकि हमें लगा कि यह हमारे संविधान और लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला है। अब न्यायालय ने जांच का फैसला किया है…यह एक अच्छा कदम है।’’

उन्होंने यह भी कहा, ‘‘हम जो कह रहे थे, उच्चतम न्यायालय ने बुनियादी तौर पर उसका समर्थन किया है। हमारे तीन सवाल थे। पहला यह कि पेगासस को किसने खरीदा तथा इसे किसने अधिकृत किया? दूसरा यह है कि किनके खिलाफ इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया? तीसरा यह कि क्या किसी अन्य देश ने हमारे लोगों के बारे में सूचना हासिल की, उनका डेटा लिया?’’

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘ इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद हमने संसद की कार्यवाही बाधित की। हमने संसद की कार्यवाही को इसलिए रोका क्योंकि यह हमारे देश और हमारे जीवंत लोकतंत्र को कुचलने एवं नष्ट करने का प्रयास है।’’

उन्होंने यह आरोप भी लगाया, ‘‘यह भारत के विचार (आइडिया ऑफ इंडिया) पर हमला है।यह देश की राजनीति पर नियंत्रण करने का एक तरीका है, लोगों को नियंत्रित करने, ब्लैकमेल करने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नहीं चलने देने का एक तरीका है। हम बहुत खुश हैं कि उच्चतम न्यायालय ने इसकी जांच करने की बात स्वीकार की।’’ एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, ‘‘हम इस मामले को फिर से संसद में उठाएंगे और इस पर चर्चा कराने का प्रयास करेंगे। पता है कि भाजपा चर्चा नहीं चाहेगी। लेकिन हम इस पर चर्चा चाहेंगे। हम चाहेंगे कि संसद में इस पर चर्चा अवश्य हो।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या इस मुद्दे पर संसद के भीतर कांग्रेस को एक बार फिर दूसरे प्रमुख विपक्षी दलों का समर्थन मिलेगा, तो उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से।’’

राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया, ‘‘प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने कुछ ना कुछ गैरकानूनी काम किया है क्योंकि उन्हें तो पूरी स्पष्टता के साथ जवाब देना चाहिए था कि हां, हमने यह किया या नहीं किया तथा अगर किया, तो इसलिए किया। अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है।’’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस जांच से सरकार की ओर से कानून का किए गए उल्लंघन का सच सामना आएगा।

उन्होंने ट्वीट कर यह दावा भी किया कि उच्चतम न्यायालय ने सच छिपाने की सरकार की कोशिशों को बेनकाब कर दिया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा, ‘‘संसद के मानसून सत्र में भाजपा सरकार अपने अड़ियल और अभिमानी रुख के कारण पेगासस कांड पर चर्चा से इनकार करती रही, जिससे पूरा सत्र बेकार हो गया। पेगासस पर न्यायालय के आदेश के बाद हुई सरकार की बेइज़्ज़ती पर सरकार को ईमानदारी से विचार करना चाहिए।’’

उन्होंने यह भी कहा, ‘‘ उम्मीद है कि सरकार शीतकालीन सत्र को उपयोगी बनाएगी और सीमा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, काले कृषि कानून और नागरिकों के मौलिक अधिकारों सहित राष्ट्रीय विषयों और चिंताओं पर सकारात्मक चर्चा होगी।’’

पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत ने एक बार फिर से इस पर जोर दिया है कि निजता के संवैधानिक अधिकार को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Getty Images

%d bloggers like this: