पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री का फिर से चुनाव 22 जुलाई को होगा: उच्चतम न्यायालय का फैसला

इस्लामाबाद, पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए फिर से चुनाव 22 जुलाई को होगा, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री हमजा शरीफ तब तक अपने पद पर बने रहेंगे।

लाहौर उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री हमजा के निर्वाचन और शपथ ग्रहण के खिलाफ अपना आदेश पारित किया था। इसके तहत वोटों की फिर से गणना के लिए पंजाब विधानसभा को शुक्रवार को शाम 4 बजे बुलाने की आवश्यकता थी। पुनर्मतगणना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 25 असंतुष्ट जनप्रतिनिधियों के वोटों को छोडकर की जानी थी।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उच्च न्यायालय के फैसले को “त्रुटिपूर्ण” बताते हुए उसे चुनौती दी। ‘डॉन’ अखबार की खबर के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल एहसन और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखाइल वाली शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को याचिका पर विचार किया।

बंदियाल ने मामले की सुनवाई समाप्त करते हुए घोषणा की, “सभी दलों ने 22 जुलाई को मुख्यमंत्री का चुनाव कराने पर सहमति जताई है।”

समा टीवी की खबर के अनुसार, शीर्ष अदालत ने कहा कि फिर से चुनाव होने तक, हमजा मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे, लेकिन उनकी स्थिति विस्तृत आदेश में तय की जाएगी।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बेटे हमज़ा को 16 अप्रैल को 197 मतों के भारी बहुमत के साथ पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था जो कि आवश्यक 186 मतों से 11 अधिक था। इन वोटों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 25 असंतुष्ट शामिल थे।

20 मई को, इन जनप्रतिनिधियों को पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा दलबदल खंड के तहत हटा दिया गया था।

पंजाब प्रांत की 20 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के पांच दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए फिर से चुनाव होगा।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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