बंबई उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थ मामले में अभिनेता अरमान कोहली को दी जमानत

मुंबई, बंबई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता अरमान कोहली को 1.2 ग्राम कोकीन रखने के मामले में मंगलवार को जमानत दे दी।

अरमान कोहली को मादक पदार्थ रखने के आरोप में अगस्त 2021 में गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने अरमान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी और उन पर कई शर्तें लगाईं।

उच्च न्यायालय ने अरमान (50) को राहत देते हुए उन पर कई शर्तें लगाईं और कहा कि अभिनेता इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होगा और उसे महीने में एक बार स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के सामने पेश होने का निर्देश दिया।

अरमान को एनसीबी ने अगस्त 2021 में गिरफ्तार कर लिया था।

न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने कहा कि अगर अभिनेता उन पर लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो एनसीबी उनकी जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है।

अदालत ने कहा कि वह इस संबंध में विस्तृत आदेश बाद में जारी करेगी।

एनसीबी ने अरमान कोहली पर प्रतिबंधित मादक पदार्थों के सेवन, उन्हें रखने और वित्तपोषण के लिए स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था।

अरमान कोहली ने कई बॉलीवुड फिल्मों के अलावा एक लोकप्रिय टीवी रियलिटी शो में भी भाग लिया था। उन्होंने ‘जानी दुश्मन’, ‘कोहरा’, ‘वीर’, ‘दुश्मन जमाना’ और ‘प्रेम रतन धन पायो’ जैसी फिल्मों में अभिनय किया है।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

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