लोकसभा ने अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक – 2023 पारित कर दिया है। यह विधेयक अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को सेवारत कर्मियों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों का अधिकार देता है। ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं। विधेयक का उद्देश्य अंतर-सेवा प्रतिष्ठानों के भीतर अनुशासन और दक्षता बढ़ाना, कई कार्यवाहियों से बचना और समय और सार्वजनिक धन की बचत करना है। यह सशस्त्र बलों के बीच अधिक एकीकरण और संयुक्तता की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे भविष्य की संयुक्त संरचनाओं का मार्ग प्रशस्त होता है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सैन्य सुधारों के हिस्से के रूप में विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को सशक्त बनाना और एकीकृत तरीके से भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है। यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमित सेना, नौसेना, वायु सेना कर्मियों और अन्य पर लागू होता है। https://twitter.com/i/status/1687368622497488896