सीबीआई मैनुअल में समीक्षा के बाद जुड़े साइबर अपराध, विदेशों में जांच को लेकर नये अध्याय

नयी दिल्ली, केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने सोमवार को सीबीआई के लिए नया क्राइम मैनुअल जारी किया जिसमें मानक संचालन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। 15 साल बाद मैनुअल में की गई समीक्षा के बाद उसमें विशेष रूप से साइबर अपराध से जुड़े डिजिटल क्राइम और देश की सीमा से बाहर (विदेशों में) अपराध की जांच तथा जांच की प्रक्रिया को तेज करने के तरीकों को जोड़ा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि नए मैनुअल के अनुसार, शाखा प्रमुख के स्तर तक के मामलों की जांच छह महीने में जबकि जोन प्रमुख के स्तर पर निगरानी किए जा रहे मामलों की जांच नौ महीने में पूरी करनी होगी। पहले इसके लिए एक साल की समय सीमा तय थी।

उन्होंने बताया कि एजेंसी ने इसके लिए अवर निदेशक प्रवीण सिन्हा के नेतृत्व में कार्यबल का गठन किया था जिसने क्राइम मैनुअल में आवश्यक बदलाव किए हैं, जांच अधिकारी के लिए दिशा-निर्देश बनाए हैं जिनका वे किसी भी मामले की जांच के दौरान उपयोग करेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि मैनुअल में बदलाव से पहले टीम ने एजेंसी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों, विधि विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ चर्चा की है।

मैनुअल में एक नया अध्याय जोड़ा गया है जिसमें विदेश में जांच करने और इंटरपोल के साथ सहयोग करने की प्रक्रिया तय की गई है।

डिजिटल दुनिया में हो रहे साइबर अपराधों पर भी एक अध्याय जोड़ा गया है।

कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मामलों के राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने 15 साल बाद मैनुअल की समीक्षा और बदलाव को लेकर सीबीआई को बधाई दी।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया

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