सुप्रीम कोर्ट 21 सितंबर को दिल्ली वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान दिल्ली की वोटर लिस्ट से नाम हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई।भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने सोमवार के लिए सुनवाई तय की, जब SIR प्रक्रिया से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर भी विचार किए जाने की उम्मीद है।

याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली की वोटर लिस्ट से 47 लाख नाम हटा दिए गए थे।

उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने 33 लाख लोगों को नोटिस जारी किए थे।संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

इसमें अनुच्छेद 325 और 326 के तहत सुरक्षित संवैधानिक वोटिंग और चुनावी अधिकारों के उल्लंघन का भी दावा किया गया है।दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट 21 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_India#/media/File:Supreme_Court_of_India_-_200705_(cropped).jpg

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