बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश), त्योहारों के दौरान बढ़ी मांग के बीच जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में व्यापारियों के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 50 प्रतिशत घटाकर 2 000 क्विंटल से 1 000 क्विंटल कर दी गई है।
बिलासपुर की जिला नियंत्रक (खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) शीतल शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके तहत देशभर में चीनी के भंडारण की सीमा में संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधान 15 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए हैं।
अधिकारियों ने जिले में कारोबार करने वाले सभी थोक व्यापारियों को इन आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। नए आदेशों के तहत व्यापारी अब अधिकतम 1 000 क्विंटल चीनी का भंडारण कर सकते हैं। पहले यह सीमा 2 000 क्विंटल थी। इसका उद्देश्य बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना जमाखोरी रोकना और निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण पर निगरानी रखना है।
शर्मा ने कहा कि अधिकारियों ने जिले के सभी चीनी विक्रेताओं व्यापारियों और थोक कारोबारियों को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार खाद्य भंडार निगरानी पोर्टल पर चीनी के भंडार का ब्योरा नियमित रूप से अद्यतन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा विभाग के निरीक्षकों को निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया फोटो क्रेडिट : Wikimedia common