दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने 12 सितंबर, 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत को टाल दिया है। अब यह 10 अक्टूबर, 2026 को आयोजित की जाएगी, जो महीने का दूसरा शनिवार है।DSLSA की एक अधिसूचना के अनुसार, यह बदलाव तब किया गया जब दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 12 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट के अधीन आने वाली अदालतों के लिए ‘कोर्ट सिटिंग डे’ (अदालत में सुनवाई का दिन) घोषित कर दिया।इसके बाद, DSLSA के कार्यकारी अध्यक्ष ने नेशनल लोक अदालत को 12 सितंबर से 10 अक्टूबर तक टालने की मंज़ूरी दे दी।
नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिल्ली के सभी ज़िला अदालत परिसरों में किया जाएगा, जिनमें तीस हज़ारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज़ एवेन्यू कोर्ट शामिल हैं।लोक अदालत के दौरान आपसी समझौते के लिए दीवानी विवादों और समझौता-योग्य आपराधिक मामलों को लिया जाएगा। इसमें तलाक के मामले शामिल नहीं होंगे।नेशनल लोक अदालत 10 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, स्थायी लोक अदालतों, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में भी आयोजित की जाएगी।
DSLSA ने सभी अदालतों, मंचों, ट्रिब्यूनलों और संबंधित पक्षों से कहा है कि वे मुक़दमेबाज़ों और संबंधित पक्षों को बदली हुई तारीख के बारे में सूचित करें। जो लोग अपने पेंडिंग केस को नेशनल लोक अदालत में लिस्ट करवाना चाहते हैं, वे संबंधित कोर्ट, फोरम या ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दे सकते हैं जहाँ केस पेंडिंग है। प्री-लिटिगेशन मामलों में, पार्टियाँ नेशनल लोक अदालत से कम से कम सात दिन पहले संबंधित DSLSA ऑफिस से संपर्क कर सकती हैं।
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि 30 जून, 2026 तक वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर पेंडिंग कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान पर भी सुनवाई की जाएगी।ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 5 अक्टूबर, 2026 को सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत पोर्टल के ज़रिए चालान स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे।हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 चालान जारी किए जा सकेंगे, और कुल मिलाकर दो लाख चालान की सीमा होगी।नेशनल लोक अदालत के बदले हुए शेड्यूल के बारे में नोटिफिकेशन DSLSA के मेंबर सेक्रेटरी राजीव बंसल ने 25 अगस्त, 2026 को जारी किया था।https://x.com/DSLSA_DELHI/photo