25 अक्टूबर से बिना प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र वाले वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल नहीं

पर्यावरण मंत्री ने परिवहन विभाग को 25 अक्टूबर से सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र अनिवार्य करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और घोषणा की कि परिवहन विभाग सोमवार को एक नोटिस जारी कर सभी पेट्रोल पंपों को 25 अक्टूबर से प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को ईंधन देने से इनकार करने का निर्देश देगा। यह कदम प्रदूषण के स्तर की जांच के लिए बनाया गया है।

मंत्री ने यह भी ट्वीट किया, ‘वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन (पेट्रोल/डीजल) लेने के लिए 25 अक्टूबर से प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) अनिवार्य करने की तैयारी। पर्यावरण विभाग को जल्द ही अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है।

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