सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्र विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में दर्ज FIR को रद्द करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने इंडिया गेट पर 5 सितंबर को होने वाले अपने प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द कर दिया है।
CJP नेता सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि संगठन ने प्रस्तावित मार्च को वापस लेने का निर्णय लिया है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से, और बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों ने छात्र विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी FIR को रद्द करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किए थे। अधिकारियों ने कोर्ट को यह भी भरोसा दिलाया कि 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच हुए विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी घटनाओं को लेकर कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।
ये अर्जियां 25 जुलाई को केंद्र द्वारा CJP नेताओं को दिए गए भरोसे के बाद दाखिल की गई थीं।
इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने की।
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