उच्च न्यायालय ने शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण को लेकर कड़ा रूख अपनाया

नैनीताल, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को जवाब दाखिल कर इस बात का कारण बताने को कहा है कि वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा में बह गयी आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण क्यों नहीं हुआ है ।

दिल्ली निवासी अजय गौतम द्वारा दायर किए गए अवमानना मामले में, उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए उसे दो सप्ताह में जवाब दाखिल कर यह बताने के निर्देश दिए कि समाधि का अब तक पुनर्निर्माण क्यों नहीं हुआ ।

उच्च न्यायालय ने 2018 में एक आदेश जारी कर समाधि का पुनर्निर्माण एक साल के भीतर करने के लिये कहा था ।

गौतम ने अपनी अवमानना याचिका में दावा किया था कि पिछले आदेश को दो साल बीत जाने के बावजूद मौके पर एक दीवार नहीं बन पायी है।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया

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