गृह मंत्रालय 1 अक्टूबर से अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी करता है

भारतीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आज, कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियाँ खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगे। सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता का 50% तक खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा। व्यापार से व्यवसाय (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।

खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एसओपी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा।

स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद एक निर्णय लेने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से लचीलापन दिया गया है। स्थिति के आकलन के आधार पर संबंधित स्कूल / संस्थान प्रबंधन के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा।

क्रेडिट : पेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया

%d bloggers like this: