दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) की उत्तर कुंजी परिणाम घोषित करने से कम से कम एक दिन पहले उसके पोर्टल पर प्रकाशित की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने एनटीए का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा की प्रतिबद्धता के बाद जारी किया था। अदालत को सूचित किया गया कि अनंतिम उत्तर कुंजी पर किसी भी आपत्ति को अंतिम परिणाम जारी होने से पहले एनटीए द्वारा संबोधित किया जाएगा।
अदालत ने, 2022 परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाले एक सीयूईटी उम्मीदवार की याचिका के जवाब में, एनटीए को अंतिम उत्तर कुंजी का खुलासा करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो 2022 परीक्षा में नहीं किया गया था। एनटीए को भविष्य में इन आश्वासनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था। याचिकाकर्ता ने अगस्त में सीयूईटी (यूजी) 2022 परीक्षा में भाग लिया, एनटीए ने 8 सितंबर, 2022 को अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की, साथ ही मामूली शुल्क का भुगतान करके उन्हें चुनौती देने का विकल्प भी दिया।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जिसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है और नवंबर 2017 में शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए स्थापित किया गया है।