दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की रिहाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि खान के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की कोई मंजूरी नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, “इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है।” प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। 110 पन्नों के पूरक आरोप पत्र में मरियम सिद्दीकी का भी नाम है, जिन्हें ईडी ने मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार नहीं किया था। अदालत 4 नवंबर को इस पर विचार कर सकती है। 2 सितंबर, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की नियुक्ति में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी नाटकीय परिस्थितियों में हुई। गिरफ्तारी से पहले अमानतुल्लाह खान ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी दिल्ली का माहौल खराब करने के लिए भाजपा का हथियार बन गया है।Photo : Wikimedia