दिल्ली पुलिस ने सत्य निकेतन इमारत ढहने के मामले में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

दिल्ली पुलिस ने 6 सितंबर को सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के संबंध में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।

आरोपियों की पहचान हरि राम गुप्ता, उर्मिला गुप्ता, महेश गुप्ता, सानोज कुमार, सुधांशु लवनीश कुमार और शुभम त्यागी के रूप में हुई है। इस मामले में साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी।

चार्जशीट में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं को शामिल किया गया है। इनमें गैर-इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) से जुड़ी धारा 105, जान जोखिम में डालने वाले कार्यों से जुड़ी धारा 125(a), और इमारत के निर्माण या मरम्मत के दौरान लापरवाही से जुड़ी धारा 290 शामिल हैं।

इसके अलावा, इसमें चोट पहुंचाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और समान इरादे (common intention) से जुड़ी अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं।https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Satya_Niketan_As_Seen_from_Durgabhai_Deshmukh_Metro_Station.jpg

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