दिल्ली सरकार को ब्रेल लिपि में अदालती दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को दृष्टिबाधित वादियों को अदालती दस्तावेज ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश दिया है। एक नेत्रहीन बलात्कार के आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि न्याय तक पहुंच के अधिकार में शामिल पक्षों द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा और संचार के साधनों में दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।

उन्होंने निर्देश दिया कि अभियुक्तों के साथ-साथ अभियोक्ता, दोनों नेत्रहीनों को ब्रेल लिपि में अदालती रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए। न्यायाधीश ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 सरकार पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक कर्तव्य रखता है कि सभी सार्वजनिक दस्तावेज सुलभ प्रारूपों में हैं और आवश्यक सुविधाएं और उपकरण प्रदान करने के लिए साक्ष्यों, तर्कों या व्यक्तियों द्वारा दी गई राय की रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करते हैं।

फोटो क्रेडिट : https://images.newindianexpress.com/uploads/user/imagelibrary/2019/12/27/w900X450/Braille.jpg?w=720&dpr=1.0

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