कोच्चि, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि उसके निर्देशों के बावजूद सबरीमला में तीर्थयात्रियों को कृत्रिम कुमकुम की बिक्री बेरोकटोक जारी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इसकी किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जा सकती।
न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया मुख्य वितरक आइडियल एंटरप्राइजेज नामक कंपनी प्रतीत होती है और उसे नोटिस जारी किया।
कंपनी के अलावा अदालत ने ‘केरल एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ नामक एक लैब को भी नोटिस जारी किया जिसने कथित तौर पर ‘आइडियल एंटरप्राइजेज’ के कुमकुम को बेचने वाले विभिन्न विक्रेताओं को प्रमाणपत्र दिए थे। उच्च न्यायालय ने दोनों से पांच दिसंबर को अगली सुनवाई से पहले जवाब मांगा है।
यह आदेश तब आया जब एरुमेली ग्राम पंचायत ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसके क्षेत्र में कृत्रिम कुमकुम की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है और इसका वितरण ‘आइडियल एंटरप्राइजेज’ कर रहा है।क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडियाफोटो क्रेडिट : Wikimedia common