सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में आरोपी गुलशन फातिमा द्वारा दायर जमानत पर विचार करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह निर्धारित तिथि पर जमानत याचिका पर सुनवाई करे, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने गुलशन फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई की। “हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि अगली तारीख पर जमानत याचिका पर विचार किया जाए क्योंकि यह बताया गया है कि वह चार साल से जेल में है।शीर्ष अदालत ने कहा, “जब तक असाधारण परिस्थितियां न हों, जमानत याचिका पर अगली तारीख पर सुनवाई की जाएगी।” फातिमा को दिल्ली पुलिस ने अप्रैल 2020 में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था, उस पर भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए थे। https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supreme_Court_of_India_-_200705_%28edited%29.jpg