एमसीडी ने किसी भी धार्मिक स्थल के पास मांस की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम दूरी की शर्त में ढील दी

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने किसी भी धार्मिक स्थल के पास मांस की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम दूरी की शर्त को 150 मीटर से घटाकर 100 मीटर करने का निर्णय लिया है।

यह कदम दिल्ली में कई मांस दुकान विक्रेताओं द्वारा अक्टूबर 2023 में पारित नए नियमों का विरोध करने के बाद आया है और कहा है कि नियम एमसीडी अधिकार क्षेत्र के तहत लगभग 6,000 मांस की दुकानों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे और कई को व्यवसाय बंद करने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं।

एमसीडी ने 28 दिसंबर को 2023 की अपनी आखिरी सदन बैठक में आप पार्षदों सुल्ताना आबाद और अमीन मलिक द्वारा एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किए गए एक संशोधित प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें मांस की दुकान और धार्मिक दुकान के बीच न्यूनतम अनुमेय दूरी को कम करने का प्रस्ताव था। एक अधिकारी ने कहा, घनी आबादी वाले इलाकों में अन्य बदलावों के साथ 100 मीटर की दूरी तय की जाएगी।

अधिकारी ने कहा कि संशोधित प्रस्ताव के अनुसार, मांस की दुकान के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए लिया जाने वाला शुल्क पहले प्रस्तावित 7,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।

PC:https://en.wikipedia.org/wiki/Municipal_Corporation_of_delhi#/media/File:Logo_of_the_Municipal_Corporation_of_delhi.png

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