दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार में अभियोजन निदेशालय के तहत काम करने वाले सहायक लोक अभियोजकों को उच्च संशोधित वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज निवास के अधिकारियों ने एक बयान में इसकी घोषणा की.
अधिकारियों ने कहा कि सहायक लोक अभियोजकों (एपीपी) को भी 3 सितंबर 2015 से सभी परिणामी लाभ मिलेंगे। उन्हें अब 5,400 रुपये के ग्रेड वेतन के साथ ‘पे बैंड 3’ मिलेगा। एपीपी के लिए मौजूदा वेतनमान 4,800 रुपये के ग्रेड वेतन के साथ ‘पे बैंड 2’ में है।
अधिकारियों ने कहा कि वेतनमान में संशोधन का प्रस्ताव गृह विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के परामर्श से मामले की जांच के बाद रखा गया था, जो एपीपी के लिए संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन के प्रस्ताव से सहमत था।
एपीपी के लिए वेतनमान में संशोधन दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार और अन्य से जुड़े लंबे मुकदमों और केंद्रीय गृह मंत्रालय और एलजी सचिवालय से जुड़े पत्राचार के बाद आया।
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