दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा: दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक रोक रहेगी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि सर्दियों में होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों के तहत, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसे वाहन जो BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।’X’ पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए पहले से ही कदम उठा रही है।

उन्होंने “नो PUCC, नो फ्यूल” (बिना PUCC के ईंधन नहीं) नीति लागू करने की भी घोषणा की, जिसके तहत वैध ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट’ (PUCC) न होने पर वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

गुप्ता ने बताया कि सरकार का ‘विंटर एक्शन प्लान’ 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगा। इस योजना में निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर पाबंदियां, निर्माण स्थलों की AI-आधारित निगरानी, 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ की व्यवस्था और कार्यालयों के लिए अलग-अलग समय-सारणी (स्टैगर्ड टाइमिंग) शामिल हैं।मुख्यमंत्री ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने वाले उपायों पर भी जोर दिया। इनमें इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली मेट्रो सेवाएं, बेहतर ‘लास्ट-माइल कनेक्टिविटी’ (गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा) और कारपूलिंग शामिल हैं।https://en.wikipedia.org/wiki/Delhi%E2%80%93Meerut_Expressway#/media/File:Delhi%E2%80%93Meerut_Expressway_in_Ghaziabad_07.jpg

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