काठमांडू, नेपाल के केंद्रीय बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के उस अंतरिम आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें निलंबित करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही, उन्हें काम पर लौटने की अनुमति दे दी।
वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा से कुछ मतभेदों के बाद, अपने कर्तव्य निवर्हन में कथित तौर पर नाकाम रहने को लेकर आठ अप्रैल को मंत्रिमंडल के एक फैसले द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया था।
न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने उनकी (गवर्नर की) एक रिट याचिका पर लगातार तीन दिनों के सुनवाई के बाद शुक्रवार को गवर्नर अधिकारी के पक्ष में फैसला सुनाया था।
न्यायालय ने गवर्नर की कथित अनियमितता की जांच के लिए एक समिति गठित किये जाने पर भी सवाल उठाया।
फैसला जारी किये जाने के साथ, गवर्नर के ड्यूटी पर लौटने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
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