‘सेंट स्टीफंस कॉलेज गैर-अल्पसंख्यक छात्रों के लिए साक्षात्कार आयोजित करके पक्षपात नहीं कर सकता’

नयी दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि सेंट स्टीफंस कॉलेज को गैर-अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए साक्षात्कार आयोजित करने की अनुमति देकर ‘‘पक्षपात और भेदभाव’’ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

हालांकि, कॉलेज ने कहा कि वह छात्रों को प्रवेश देने के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) को 85 प्रतिशत और साक्षात्कार के लिए 15 प्रतिशत ‘वेटेज’ देकर समान प्रक्रिया का पालन कर रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय और सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा अलग-अलग हलफनामे में अपना-अपना पक्ष रखा गया है।

दरअसल, कानून की पढ़ाई करने वाले एक छात्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कॉलेज को सीयूईटी में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रमों में अपनी ‘अनारक्षित सीटों’ पर प्रवेश लेने के लिए निर्देश देने की मांग की है।

क्रेडिट : प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया
फोटो क्रेडिट : Wikimedia commons

%d bloggers like this: