ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएसएन छात्रों को मुफ्त वर्दी, किताबें प्रदान करें: दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया

शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों और विशेष जरूरतों वाले छात्रों को मुफ्त वर्दी, किताबें और लेखन सामग्री प्रदान करने का निर्देश दिया है।

यह निर्देश अभिभावकों और हितधारकों की शिकायतों के जवाब में आया है, जिन्होंने दावा किया था कि कई निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल इन आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करने में विफल रहे और इसके बजाय नियमों का उल्लंघन करते हुए पैसे की मांग की। दिल्ली शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 8 और शिक्षा निदेशालय (डीओई) की 30 दिसंबर, 2013 की अधिसूचना के अनुसार, सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणियों से दाखिला लेने वाले छात्रों को मुफ्त किताबें, वर्दी और लेखन सामग्री उपलब्ध कराना आवश्यक है।

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा: “ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए दाखिले चल रहे हैं और इसके साथ ही अन्य बच्चों को भी दाखिला लेना है। कई बच्चों के अभिभावकों की ओर से शिकायतें आ रही हैं कि उन्हें अपने बच्चों की कोर्स की किताबें और वर्दी स्कूल से ही खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। इन चीजों की कीमत बाजार से दो से तीन गुना अधिक है और अगर वे इन्हें नहीं खरीदते हैं तो उन्हें परेशान किया जाता है। हमने दिल्ली के स्कूलों को 9-10 सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किए हैं” ।

Photo : Wikimedia

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